विधि संवाददाता एड अंशुल गौरव सिंह
पीलीभीत न्यायालय एसीजेएम 01 अमित यादव, पीलीभीत के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त महिला को 07 वर्ष कारावास व कुल 30,000/- रुपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित। दरअसल वर्ष 2022 में जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया था कि, क्षमा गुप्ता (स०अ०), पं देवदत्त शर्मा ज०इ० का०, बरखेडा, पीलीभीत के विरुद्ध, प्राथमिकी दर्ज करायें। जिस सम्बंध में प्रबंधक पं देवदत्त शर्मा जूनियर इंटर कालेज बरखेड़ा द्वारा मु0अ0सं0 329/2022 व 467,420,468,471 IPC थाना बरखेड़ा, पीलीभीत से संबंधित अभियुक्ता क्षमा गुप्ता पुत्री विनोद कुमार नि० ग्राम सुभाष नगर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई,।न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष कारावास व कुल 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिनांक 02 अप्रैल 2025 को सुनाई गयी। संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि क्षमा गुप्ता (स0अ0) पं देवदत्त शर्मा ज०इ० का०, बरखेडा पीलीभीत के प्रपत्रों की सत्यता प्रमाणित हेतु, जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत (उ0प्र0) के द्वारा जाँच करायी गयी थी। जिस के अनुक्रम में सम्बन्धित शिक्षिका के बी०एड० अंक पत्र व प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्या पीठ के कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में सहायक कुल सचिव परीक्षा विभाग (सामान्य) महात्मा गाँधी काशी विद्या पीठ के द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के अभिलेखों में सम्बन्धित शिक्षिका का रिकार्ड मौजूद नहीं है। तत्क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत (उ0प्र0) के द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया था