अगर दो पहिया वाहन चालक और सहपाठी ने नहीं पहना है हेलमेट तो पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा पेट्रोल
26 जनवरी से लागू होगा नो हेलमेट नो फ्यूल नियम, नाबालिक चालक को भी नहीं मिलेगा पेट्रोल

पीलीभीत पीलीभीत जनपद में की नीति 26 जनवरी से लागू होने जा रही है इसको लेकर डीएम संजय कुमार सिंह ने सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जनपद पीलीभीत में स्थित समस्त पेट्रोल पंप द्वारा “नो हेल्मेट-नो फ्यूल” रणनीति लागू की जा रही है।जिसमे ऐसे दो पहिया वाहनों को पेट्रोल विक्रय नहीं किया जाएगा, जिनके चालक एवं सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो या चालक नाबालिग हो। यहाँ बताते चले कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अंतर्गत चालक तथा सहयात्री द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते सनय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार हेल्मेट ना लगाना आईपीसी की धारा-188 के अंतर्गत भी एक अपराध है। जिसमें 6 माह तक के कारावास की सजा हो सकती है। इधर डीएम ने जनपद पीलीभीत में स्थित समस्त पेट्रोल पंप स्वामियों को निर्देश दिए है कि सात दिनों के अंदर में अपने पम्प परिसर में बड़े-बड़े होल्डिंग लगाएं कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके चालक या सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना है या चालक नाबालिग है।